अब हम आपको BNS Section 139 In Hindi, बीएनएस धारा 139 को परिभाषित करने वाले है बीएनएस धारा 137 में “भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चे का अपहरण करना या उसे अपंग बनाना” के बारे संक्षिप्त में बताने वाले है.
बीएनएस धारा 139 नयी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय –VI का एक हिस्सा है जिसमे “मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध” के बारे में वर्णन है.
Definition Of BNS Section 139 In Hindi : –
भीख मंगवाने के उद्देश्य से बाल अपहरण या अंग-भंग करने संबंधी कानून:–
BNS Section 139 (1) अपहरण या अवैध अभिभावकत्व:–
कोई भी व्यक्ति यदि किसी बच्चे का अपहरण करता है या उसके कानूनी अभिभावक न होते हुए भी उसकी हिरासत हासिल करता है, ताकि उस बच्चे को भीख मंगवाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो उसे कम से कम 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है साथ ही, जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
BNS Section 139 (2) अंग-भंग करने पर सजा:–
यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे का जानबूझकर अंग-भंग करता है (जैसे शारीरिक विकृति पैदा करना), ताकि उसे भीख मंगवाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसे अपराधी को कम से कम 20 वर्ष की जेल होगी, जो उसके प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि तक (आजीवन) बढ़ सकती है इसके अलावा, जुर्माना भी लगेगा।
BNS Section 139 (3) अभिभावक न होने पर धारणा:–
यदि कोई व्यक्ति, जो बच्चे का कानूनी अभिभावक नहीं है, उस बच्चे से भीख मंगवाता है, तो यह माना जाएगा (जब तक विपरीत साबित न हो) कि उसने बच्चे का अपहरण करके या गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लेकर भीख मंगवाने के लिए इस्तेमाल किया है।
BNS Section 139 (4) “भीख माँगना” की परिभाषा:–
इस धारा में “भीख माँगना” के अंतर्गत ये सभी कार्य शामिल हैं—
- सार्वजनिक जगह पर भीख माँगना या लेना, चाहे गाना, नाचना, भविष्य बताना, करतब दिखाना, सामान बेचने या किसी और बहाने से हो।
- भीख माँगने के इरादे से निजी परिसर में घुसना।
- भीख पाने या जबरन वसूली के लिए खुद में, किसी अन्य व्यक्ति या जानवर में घाव, विकृति, बीमारी आदि को जानबूझकर दिखाना या प्रदर्शित करना।
- भीख मँगवाने के लिए बच्चे को एक “प्रदर्शनी की वस्तु” की तरह इस्तेमाल करना (जैसे दुर्दशा दिखाकर दया भावना जगाना)।