BNS Section 137 In Hindi, बीएनएस धारा 137 

अब हम आपको BNS Section 137 In Hindi, बीएनएस धारा 137 को परिभाषित करने वाले है बीएनएस धारा 137 में  “अपहरण के बारे संक्षिप्त में बताने वाले है.

बीएनएस धारा 137 नयी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय –VI का एक हिस्सा है जिसमे “मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध” के बारे में वर्णन है.

Definition Of BNS Section 137 In Hindi : –

“अपहरण की परिभाषा” :-

(1) अपहरण दो प्रकार का होता है:

  1. भारत से अपहरण, और
  2. कानूनी अभिभावकत्व से अपहरण

(a) भारत से अपहरण:

अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी सहमति या उसके लिए कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना ही भारत की सीमाओं से बाहर ले जाता है, तो इसे भारत से अपहरण कहा जाएगा।

(b) कानूनी अभिभावकत्व से अपहरण:

अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को उसके कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना उसकी देखभाल करता या हिरासत से दूर ले जाता है या फुसलाता है, तो इसे कानूनी अभिभावकत्व से अपहरण कहा जाएगा।

स्पष्टीकरण 1:-
“कानूनी अभिभावक” शब्द में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसे उस बच्चे या व्यक्ति की देखभाल या हिरासत का कानूनी अधिकार दिया गया हो।

स्पष्टीकरण 2:-
यह धारा उस व्यक्ति पर लागू नहीं होती जो यह मानता हो कि वह किसी नाजायज बच्चे का पिता है या उसे बच्चे की कानूनी हिरासत का अधिकार है, जब तक कि यह काम अनैतिक या गैरकानूनी उद्देश्य से न किया गया हो।

BNS Section 137 (2) In Hindi-

जो कोई भी किसी व्यक्ति का भारत से अपहरण या कानूनी अभिभावकत्व से अपहरण करता है, उसे 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।


व्याख्या सरल शब्दों में :-

  • अपहरण के प्रकार:
    1. किसी को भारत से बाहर ले जाना (बिना सहमति के)।
    2. किसी बच्चे या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को उसके अभिभावक की देखभाल से दूर ले जाना (बिना सहमति के)।
  • सजा:
    अधिकतम 7 साल की जेल + जुर्माना।
  • उदाहरण:
    • किसी बच्चे को उसके माता-पिता की सहमति के बिना उठा ले जाना।
    • किसी व्यक्ति को बिना बताए विदेश ले जाना।
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