अब हम आपको Section 68 BNS In Hindi, बीएनएस धारा 68 में “किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा यौन संबंध बनाना” के बारे संक्षिप्त में बताने वाले है.
बीएनएस धारा 68 नयी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय –V का एक हिस्सा है जिसमे “महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध” के बारे में वर्णन है.
definition of Section 68 BNS In Hindi :-
अधिकार या विश्वास का दुरुपयोग कर यौन संबंध बनाने की सजा :-
अगर कोई व्यक्ति अपने पद या विश्वास का गलत फायदा उठाकर किसी महिला को यौन संबंध के लिए मजबूर या प्रलोभित करता है (लेकिन यह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता), तो उसे कम से कम 5 साल से लेकर 10 साल तक की कठोर कारावास की सजा होगी और जुर्माना भी लग सकता है।
ये लोग शामिल हैं:-
(a) कोई अधिकारी या विश्वासपात्र व्यक्ति (जैसे शिक्षक, बॉस, गार्जियन)।
(b) कोई सरकारी कर्मचारी (पब्लिक सर्वेंट)।
(c) जेल, रिमांड होम, बाल गृह या महिला/बच्चों के संस्थान का प्रबंधक या अधीक्षक।
(d) किसी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट या स्टाफ सदस्य।
अपराध कब होता है?–
- अगर ये लोग अपने पद का फायदा उठाकर किसी महिला को यौन संबंध के लिए मनाएँ या धोखा दें।
- महिला उनकी हिरासत में हो, उनकी जिम्मेदारी के अंतर्गत हो, या उसी संस्थान/हॉस्पिटल में मौजूद हो।
महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण:-
- “यौन संबंध” का मतलब धारा 63 के उपखंड (a) से (d) तक में बताए गए कृत्य हैं (जैसे अश्लील हरकतें या यौन उत्पीड़न)।
- धारा 63 का पहला स्पष्टीकरण भी इसमें लागू होगा।
- “अधीक्षक” में वे सभी अधिकारी शामिल हैं जो जेल/संस्थान में कैदियों/रहने वालों पर नियंत्रण रखते हैं।
- “हॉस्पिटल” और “महिला/बच्चों का संस्थान” की परिभाषा वही होगी जो धारा 64(2) में दी गई है।
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