अब हम आपको Section 64 BNS In Hindi, बीएनएस धारा 64 में “बलात्कार की सजा” के बारे संक्षिप्त में बताने वाले है.
बीएनएस की धारा 64 नयी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय –V का एक हिस्सा है जिसमे “महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध” के बारे में वर्णन है.
definition of Section 64 BNS In Hindi :-
बलात्कार की सजा :-
Section 64 (1) BNS In Hindi:- सामान्य मामले में सजा:
अगर कोई व्यक्ति बलात्कार करता है (जो उपधारा-2 में दिए गए मामलों से अलग है), तो उसे कम से कम 10 साल की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे आजीवन कारावास (उम्र कैद) तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
Section 64 (2) BNS In Hindi:- गंभीर मामलों में सजा:
अगर निम्नलिखित परिस्थितियों में बलात्कार किया जाता है, तो अपराधी को कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास (जीवन भर की जेल) की सजा होगी और जुर्माना भी लग सकता है:
(a) कोई पुलिस अधिकारी बलात्कार करता है, खासकर:
(i) किसी महिला की हिरासत में रहते हुए,
(ii) पुलिस स्टेशन या उसके आसपास,
(iii) उसकी या उसके अधीनस्थ पुलिसकर्मी की हिरासत में रही महिला के साथ।
(b) कोई सरकारी कर्मचारी अपनी या अपने अधीनस्थ की हिरासत में रही महिला के साथ बलात्कार करता है।
(c) कोई सशस्त्र बलों का सदस्य (जैसे सेना, वायुसेना, नौसेना या अर्धसैनिक बल) जिस क्षेत्र में तैनात है, वहाँ बलात्कार करता है।
(d) जेल, रिमांड होम, बाल गृह या किसी महिला/बच्चों के संस्थान के कर्मचारी या प्रबंधक द्वारा उस संस्थान की किसी महिला के साथ बलात्कार करना।
(e) किसी हॉस्पिटल के कर्मचारी या प्रबंधक द्वारा उस हॉस्पिटल में मौजूद किसी महिला के साथ बलात्कार करना।
(f) कोई रिश्तेदार, अभिभावक, शिक्षक या विश्वासपात्र व्यक्ति (जैसे बॉस, धार्मिक गुरु) द्वारा उस महिला के साथ बलात्कार करना।
(g) सांप्रदायिक या धार्मिक हिंसा के दौरान बलात्कार करना।
(h) गर्भवती महिला के साथ जानबूझकर बलात्कार करना।
(i) किसी ऐसी महिला के साथ बलात्कार करना जो सहमति देने में असमर्थ हो (जैसे नशे में या मानसिक रूप से अक्षम)।
(j) किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभुत्व रखने वाले व्यक्ति (जैसे नौकरदार, मालिक) द्वारा बलात्कार करना।
(k) किसी मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम महिला के साथ बलात्कार करना।
(l) बलात्कार के दौरान महिला को गंभीर चोट पहुँचाना, उसका अंग-भंग करना या उसकी जान को खतरे में डालना।
(m) एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करना।
व्याख्या:-
- “सशस्त्र बल” में सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बल शामिल हैं।
- “हॉस्पिटल” में अस्पताल परिसर और मरीजों के इलाज व पुनर्वास के सभी केंद्र आते हैं।
- “पुलिस अधिकारी” का अर्थ पुलिस एक्ट, 1861 के अनुसार होगा।
- “महिला/बच्चों का संस्थान” में अनाथालय, विधवा आश्रम या ऐसे ही अन्य संरक्षण गृह शामिल हैं।
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