अब हम आपको BNS Section 78 In Hindi, बीएनएस धारा 78 का विवरण को परिभाषित करने वाले है बीएनएस धारा 78 में “किसी महिला का पीछा करने पर सजा” के बारे संक्षिप्त में बताने वाले है.
बीएनएस धारा 78 नयी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय -V का एक हिस्सा है जिसमे “महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के बारे में वर्णन है.

BNS Section 78 In Hindi-
BNS Section 78 (1) कोई भी पुरुष जो –
(i) किसी महिला का पीछा करता है और संपर्क करता है, या ऐसी महिला द्वारा अरुचि दिखाने के स्पष्ट संकेत के बावजूद बार-बार व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ऐसी महिला से संपर्क करने का प्रयास करता है;
(ii) या फिर कोई इंटरनेट, ई-मेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या किसी अन्य रूप में किसी महिला की निगरानी करता है, या पीछा करने का अपराध करता है: परन्तु ऐसा आचरण पीछा करने की श्रेणी में नहीं आएगा, यदि वह,
यह साबित करता है कि-
(i) इसका पीछा अपराध को रोकने या पता लगाने के उद्देश्य से किया गया था और पीछा करने के आरोपी व्यक्ति को राज्य द्वारा अपराध की रोकथाम और पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी;
(ii) या यह किसी भी कानून के तहत या किसी भी कानून के अधीन किया गया था किसी भी व्यक्ति द्वारा लगाए गए किसी भी शर्त या आवश्यकता का पालन करने के लिए किया गया था;
(iii) या विशेष परिस्थितियों में ऐसा आचरण उचित और न्यायसंगत था।
BNS Section 78 (2) जो कोई पीछा करने का अपराध करेगा, उसे पहली बार अपराध करने पर 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा और
यदि वह दूसरी बार या उसके बाद भी में ऐसा अपराध करता है, तो उसे 5 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और उसे जुर्माना भी देना होगा।
Remember Point : बीएनएस धारा 78, IPC Section 354-D के समरूप है।
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