अब हम आपको BNS Section 191 In Hindi, बीएनएस धारा 191 को परिभाषित करने वाले है बीएनएस धारा 191 में “दंगा-फ़साद” के बारे संक्षिप्त में बताने वाले है.
बीएनएस धारा 191 नयी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय –VI का एक हिस्सा है जिसमे “सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध के मामले” के बारे में वर्णन है.
BNS Section 191 In Hindi :-
दंगा-फ़साद :-
BNS Section 191 (1) In Hindi :-
जब भी कोई अवैध समूह, या उसका कोई सदस्य, उस समूह के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिंसा या बल का प्रयोग करता है, तो उस समूह का हर सदस्य दंगा करने के अपराध का दोषी माना जाएगा।
BNS Section 191 (2) In Hindi :-
(2) दंगा करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि दो साल तक हो सकती है, या उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं।
BNS Section 191 (3) In Hindi :-
(3) यदि दंगा करते समय कोई व्यक्ति घातक हथियार (जैसे चाकू, बंदूक) लेकर चल रहा हो, या कोई ऐसी वस्तु जिसे हमला करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके और जिससे मौत होने की आशंका हो (जैसे लाठी, पत्थर), तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि पांच साल तक हो सकती है, या जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं।
यह भी पढ़े –