अब हम आपको BNS Section 172 In Hindi, बीएनएस धारा 172 को परिभाषित करने वाले है बीएनएस धारा 172 में “चुनाव में किसी और का प्रतिरूपण करना ” के बारे संक्षिप्त में बताने वाले है.
बीएनएस की धारा 172 नयी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय –IX का एक हिस्सा है जिसमे “चुनाव से संबंधित अपराध” के बारे में वर्णन है.
Definition Of BNS Section 172 In Hindi :-
“चुनाव में किसी और का रूप धारण करना (Personation at Elections)”–
यदि कोई व्यक्ति चुनाव में किसी दूसरे व्यक्ति वो चाहे वह जीवित हो या मृत किसी के नाम पर, या फिर किसी काल्पनिक नाम से मतदान करने के लिए वोटिंग पेपर मांगता है या वोट डालता है,
या कोई व्यक्ति एक बार वोट डालने के बाद उसी चुनाव में अपने ही नाम से दोबारा वोटिंग पेपर मांगता है, तो वह “चुनाव में प्रतिरूपण करने” का अपराध करता है साथ ही, जो कोई भी इस तरह से किसी व्यक्ति को वोट डालने के लिए उकसाता है, प्रोत्साहित करता है या कोशिश करता है, वह भी इस अपराध का दोषी माना जाएगा।
लेकिन ध्यान रखें: यदि किसी व्यक्ति को कानून के तहत किसी मतदाता की ओर से प्रॉक्सी के रूप में वोट डालने का अधिकार दिया गया है, तो यह नियम उस पर लागू नहीं होगा, बशर्ते वह उस मतदाता की ओर से प्रॉक्सी के तौर पर ही वोट डाले।
सरल भाषा में: चुनाव में किसी और के नाम से वोट डालना, काल्पनिक नाम का इस्तेमाल करना, या एक से ज्यादा बार वोट डालने की कोशिश करना गैरकानूनी है। इसके लिए सजा का प्रावधान है।
हालांकि, यदि किसी को प्रॉक्सी वोटर के रूप में वोट डालने का अधिकार है, तो यह नियम उस पर लागू नहीं होगा।