अब हम आपको Section 88 BNS In Hindi, बीएनएस धारा 88 में ““गर्भपात कराने के अपराध के बारे” के मामले के बारे संक्षिप्त में बताने वाले है.
बीएनएस की धारा 88 नयी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय –V का एक हिस्सा है जिसमे “विवाह से संबंधित अपराध“ के बारे में वर्णन है.
definition of Section 88 BNS In Hindi :-
“गर्भपात कराने के संबंध में” :-
अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी गर्भवती महिला का गर्भपात कराता है, तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा दी जाएगी।
हालाँकि, अगर यह गर्भपात महिला की जान बचाने के लिए डॉक्टर की सलाह पर किया गया हो, तो यह अपराध नहीं माना जाएगा।
अगर गर्भ में बच्चा हिलने-डुलने लायक हो चुका हो (आमतौर पर 4-5 महीने के बाद) और फिर भी गर्भपात कराया जाता है, तो सजा 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकती है।
ध्यान दें:- अगर कोई महिला खुद अपना गर्भपात कराती है, तो भी यह कानून के तहत अपराध माना जाएगा।
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