अब हम आपको Section 89 BNS In Hindi, बीएनएस धारा 89 में “महिला की मर्जी के बिना गर्भपात कराना” के मामले के बारे संक्षिप्त में बताने वाले है.
बीएनएस की धारा 89 नयी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय –V का एक हिस्सा है जिसमे “विवाह से संबंधित अपराध“ के बारे में वर्णन है.
definition of Section 89 BNS In Hindi :-
“महिला की मर्जी के बिना गर्भपात कराना” :-
अगर कोई व्यक्ति धारा 88 के तहत अपराध करता है (यानी बिना महिला की सहमति के उसका गर्भपात कराता है), तो उसे उम्रकैद (जीवन भर की जेल) या 10 साल तक की कैद हो सकती है और साथ ही, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
ध्यान दें:
- इस मामले में यह मायने नहीं रखता कि गर्भ में बच्चा हिलने लायक हुआ था या नहीं।
- अगर महिला की सहमति के बिना जबरदस्ती गर्भपात कराया जाता है, तो यह बहुत गंभीर अपराध माना जाएगा और सजा कड़ी होगी।
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